मुजफ्फरपुर, जनवरी 16 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। 2018 से पहले के बीएड शिक्षक भी बिना ब्रिज कोर्स के बहाल हैं। जानकारी मिलने के बाद इसकी जांच मुजफ्फरपुर समेत अन्य जिलों में शुरू कर दी गई है। यह मामला तब खुला जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत प्राइमरी में बहाल बीएड धारी शिक्षकों की सूची मांगी गई। कोर्ट के आदेश के अनुसार प्राइमरी में बीएड डिग्री पर बहाल शिक्षकों को ब्रिज कोर्स करना है, तभी उनकी सेवा मान्य होगी। इससे पहले बीएड पर प्राइमरी में नियुक्ति रोक दी गई थी। इसके खिलाफ अभ्यर्थी कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अलोक में साल 2018 से 2023 के बीच बहाल शिक्षकों की सूची मांगी गई थी। जिलों ने वर्ष 2018 से पहले के नियुक्त शिक्षकों की सूची एनआईओएस को भेज दी। इस सूची में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। हर जिले में बीएड पर बहाल शिक्षकों की स...