प्रयागराज, फरवरी 6 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2015 बैच के 172 सिपाहियों के वरिष्ठता विवाद पर एडीजीपी कार्मिक को दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने विवेक कुमार त्रिपाठी व 71 अन्य की याचिका पर उनके अधिवक्ता शैलजा कांत त्रिपाठी व सरकारी वकील को सुनकर दिया है। याचियों का कहना है कि उनकी वरिष्ठता निर्धारण में 26 दिन की कटौती की गई है, जो सेवा नियमावली के विपरीत है। याचियों ने दो दिसंबर 2015 को जेटीसी के लिए पुलिस लाइन में आमद दर्ज कराई थी। लेकिन विभाग के रिकॉर्ड में उनकी ज्वाइनिंग की तारीख 28 दिसंबर 2015 दर्ज कर दी गई। महज 26 दिन के इस अंतर के कारण ये कांस्टेबल अपने ही बैच के अन्य कर्मचारियों से जूनियर हो गए जिससे भविष्य में उनके प्रमोशन पर संकट खड़ा हो गया था। याचियों के अधि...