नई दिल्ली, अगस्त 22 -- राहुल गांधी के डीसीपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठने के बाद संसद मार्च के दौरान घायल हुए छात्र साहिल लोचब पर पैलेट गन चलाने को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 और 125 के तहत केस दर्ज किया गाय है। इसमें कहा गया है कि साहिलल पर खतरनाक हथियार से हमला किया गया। धारा 125 का मतलब व्यक्ति के जीवन को खतरे में डालने का प्रयास किया गया।साहिल ने क्या की शिकायत साहिल ने अपनी शिकायत में लिखा, पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर हो रहे प्रोटेस्ट में मैं शामिल हुआ था। मैं एक छात्र हूं। दोपहर के समय हम पर लाठीचार्ज किया गया और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। हम लोग पालिका बाजार इलाके में भाग रहे थे। मेरे हाथ में तिरंगा था। पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया और आंसू गैस छोड़ने लगे। तभी मेरे चेहरे पर दाहिने तरफ कुछ लगा। इसक...