बरेली, जून 28 -- एडीजीसी क्राइम दिगंबर पटेल ने बताया कि थाना शाही के तत्कालीन थानाध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव ने 23 जून 2006 को क्षेत्र के गांव बसई निवासी महावीर और उसके भाई वीरपाल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही की थी। इस केस की सुनवाई विशेष जज गैंगस्टर एक्ट संतोष कुमार यादव की विशेष कोर्ट में हुई। आरोप साबित करने एडीजीसी क्राइम दिगंबर पटेल ने 7 गवाह पेश कर आरोपियों को कड़ी सजा को दलीलें दी थी। दोनों पक्ष की दलीलों को सुनकर विशेष कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी महावीर और उसके भाई वीरपाल को सश्रम दो-दो वर्ष की कैद की सजा सुनाई। यह भी पढ़ें- दो गैंगस्टरो ने कबूला अपना जुर्म यह भी पढ़ें- गैंगस्टर एक्ट में दो आरोपितों की जमानत खारिज यह भी पढ़ें- 26 साल पुराने गैंगस्टर के मामले में दोषी को दो वर्ष की सजा

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