मऊ, फरवरी 21 -- मऊ, संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी दीप नारायण तिवारी ने हलधरपुर थाना क्षेत्र के मेंउड़ी गांव में बीस वर्ष पूर्व रंजिश को लेकर मारपीट, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपियों को तीन-तीन हजार के अर्थदंड की सजा सुनाया। साथ ही जुर्माना नहीं अदा करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया। वहीं अपील की अवधि के पश्चात जुर्माने की राशि से 12 हजार की धनराशि वादी को बतौर प्रतिकर अदा करने का आदेश दिया। मामले को लेकर हलधरपुर थाने में 18 सितम्बर 2005 को मुकदमा दर्ज कराया गया था। दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि प्रधानी की रंजिश को लेकर इसी गांव के आरोपी राजन सिंह, रामजीत उर्फ खुडबुड, धीवेश, अरुण, अशोक गोलबंद होकर वादी के...