प्रयागराज, जुलाई 23 -- रेलवे बोर्ड ने 20 वर्ष या उससे अधिक नियमित सेवा पूरी कर चुके अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। नई तबादला नीति के तहत ऐसे कर्मचारियों के स्वैच्छिक स्थानांतरण अनुरोधों को प्राथमिकता दी जाएगी। हर महीने की पहली तारीख को एचआरएमएस पोर्टल पर 20 वर्ष से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों की प्राथमिकता सूची स्वतः तैयार होगी और रिक्त पदों के अनुसार बिना एनओसी के स्थानांतरण आदेश जारी होंगे। आदेश होने के 15 दिन के भीतर कर्मचारियों को कार्यमुक्त करना होगा। यह व्यवस्था केवल स्थान परिवर्तन के लिए लागू होगी, विभाग या श्रेणी परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। नई व्यवस्था दो महीने बाद लागू होगी, जबकि 20 वर्ष से कम सेवा वाले कर्मचारियों पर पुरानी प्रक्रिया ही लागू रहेगी।

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