रांची, जुलाई 28 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने 20 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में पक्षों के बीच समझौता होने के बाद दोषसिद्धि और सजा का आदेश रद्द कर दिया। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने कहा कि मामला समझौतायोग्य है और शिकायतकर्ता को पूरी 20 लाख रुपये की राशि मिल चुकी है। बीआईटी मोड़ निवासी बालकिशुन महतो को रांची की निचली अदालत ने वर्ष 2024 में चेक बाउंस मामले में दोषी पाकर एक वर्ष का कारावास और 20 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। अपील भी खारिज हो गई थी। हाईकोर्ट में दोनों पक्षों ने संयुक्त समझौता आवेदन दाखिल किया। यह भी पढ़ें- 30 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में बिल्डर राजीव सेन गुप्ता बरी यह भी पढ़ें- केवल एक मौका, काफी नहीं होता; कोर्ट ने खास टिप्पणी करते हुए मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले को रद्द किया

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