हरदोई, अगस्त 26 -- हरदोई। व्यापारी और उसकी पत्नी को जहरीला पदार्थ खिलाकर बेहोश करने के बाद घर से 2.80 करोड़ की नकदी चोरी के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीता कौशिक ने आरोपित सनी गुप्ता की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, रेलवेगंज निवासी वादी पंकज अग्रवाल के घर पर परचून और दाल-चावल का थोक कारोबार है। वहां काम करने वाले कुलदीप प्रजापति निवासी प्रोखरी, दिव्यांशु निवासी मंगलीपुरवा और शोभित निवासी पेड़ा रात में घर के बरामदे में सोते थे। आरोप है कि 16/17 जुलाई की रात तीनों ने अन्य आरोपितों के साथ मिलकर पंकज और उसकी पत्नी की सब्जी में जहरीला पदार्थ मिला दिया। दोनों के बेहोश होने के बाद अलमारी की चाभी निकालकर उसमें रखी नकदी चोरी कर ली। चोरी गई रकम 2.80 करोड़ बताई गई है। जमानत याचिका पर बचाव पक्ष ने सनी गुप्ता को निर्दोष बताते...