नई दिल्ली, जून 6 -- यहां की एक अदालत ने फर्जी हाईकोर्ट आदेश देकर मुवक्किल से 2.57 करोड़ रुपये ठगने के आरोप में गिरफ्तार एक वकील को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोपी विनय खाटू के खिलाफ पहले से ही आईएएस अधिकारी बनकर लोगों से धोखाधड़ी करने के आरोप में दो मामले दर्ज हैं और उसके पक्ष में कोई भी आदेश समाज को गलत संदेश देगाद्ध अतिरिक्त सेशन जज वी. जी. रघुवंशी ने 3 जून को उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। खाटू को पिछले साल 19 अक्तूबर को गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

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