2.25 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी को जमानत नहीं
रांची, अगस्त 27 -- रांची, संवाददाता। जमीन के नाम पर करोड़ों रुपए के ठगी मामले में आरोपी अब्दुल्ला अंसारी को अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। अपर न्यायायुक्त देबासिस मोहापात्रा की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। वह पिठोरिया थाना कांड संख्या 107/2025 मामले में आरोपी है और 12 अगस्त से न्यायिक हिरासत में है। मामले में शिकायतकर्ता विभाष हैप्पी होम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक है। आरोप है कि जमीन के समझौते के तहत आरोपियों को 1.25 करोड़ रुपये दिया गया और जमीन के विकास पर करीब एक करोड़ रुपये खर्च किया गया। इससे पहले आरोपी की अग्रिम जमानत याचिकाएं निचली अदालत और हाईकोर्ट से भी खारिज हो चुकी है। अदालत ने केस डायरी का अवलोकन करने के बाद कहा कि जांच में सामने आया है कि आरोपी ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर कथित रूप से फर्जी समझौता तैयार कर श...
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