रांची, अप्रैल 7 -- झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम-2017 के तहत रांची जिले में जिला स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की पहली बैठक सोमवार को समाहरणालय स्थित एनआईसी सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्षता डीसी मंजूनाथ भजन्त्री ने की। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी निजी विद्यालय अपनी आंतरिक शुल्क समिति की सहमति से अधिकतम 10 प्रतिशत तक ही शुल्क वृद्धि कर सकते हैं। शुल्क वृद्धि न्यूनतम दो वर्षों के लिए प्रभावी होगी। इससे अधिक वृद्धि के लिए जिला समिति की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी। निर्देश दिया गया कि विद्यालयों को पिछले तीन शैक्षणिक सत्रों का कक्षावार शुल्क विवरण और सत्र 2026-27 का प्रस्तावित शुल्क भी समिति को उपलब्ध कराना होगा। विद्यालय स्तर पर शुल्क समिति और अभिभावक-शिक्षक संघ का गठन अनिवार्य किया गया है। इससे संबंधित जानकारी वेबसाइट और सूचन...