रांची, जुलाई 30 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बीएसके कॉलेज मैथन के सेवानिवृत्त लिपिक कृष्ण देव तिवारी को पांचवें वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा का लाभ देने के एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी।

न्यायालय का निर्णय जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने माना कि प्रार्थी की स्थिति उन सात कर्मचारियों के समान है, जिन्हें पहले ही यह लाभ दिया जा चुका है। ऐसे में उन्हें इससे वंचित रखना भेदभावपूर्ण होगा। इस संबंध में राज्य सरकार ने एकलपीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील दायर की थी। मामले के अनुसार कृष्ण देव तिवारी की नियुक्ति 1 फरवरी 1980 को बीएसके कॉलेज मैथन में लोअर डिवीजन क्लर्क के रूप में हुई थी। बाद में कॉलेज प्रबंधन और विश्वविद्यालय के विभिन्न अभिलेखों ...