रांची, जुलाई 14 -- रांची, संवाददाता। रिश्वत लेने के आरोप में पिछले 19 साल से ट्रायल फेस कर रहे गुमला के चैनपुर अंचल के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी ब्रजेश सिंह को एसीबी की विशेष अदालत ने मंगलवार को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। एसीबी ने उसको 12 जनवरी 2007 को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनिल सिंह महाराणा ने दलील दी कि सूचक के पिता को पहले ही पट्टा मिल चुका था, इसलिए रिश्वत मांगने का आरोप तथ्यात्मक रूप से सिद्ध नहीं होता है।

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