शिमला, अक्टूबर 27 -- हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें उसने एक कांस्टेबल की स्वास्थ्य स्थिति की जांच किए बिना उसे "भगोड़ा" घोषित करते हुए उसे नौकरी से निकाल दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि बार-बार चिकित्सा जांच के उसके अनुरोध के बावजूद अर्ध सैनिक बल ने उसे बर्खास्त करके मनमाना व्यवहार किया है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने ITBP को दो महीने का समय देते हुए जरूरी कार्रवाई पूरी करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को उसकी 18 साल की बेदाग सेवा के लिए पेंशन का लाभ मिले। हाई कोर्ट में यह याचिका पीड़ित कांस्टेबल महेंद्र सिंह ने लगाई थी। जिन्हें साल 2006 में 18 साल से ज्यादा समय तक ITBP में सेवाएं देने के बाद अर्ध सैनिक बल से बर्खास्त कर ...