नई दिल्ली, सितम्बर 2 -- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि मतगणना के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के वोटों को पहले ही आपस में मिलाने (पूल करने) के लिए 'टोटलाइजर' (Totaliser) उपकरण का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने सरकार को इस संबंध में एक विशिष्ट हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। दरअसल, पिछले 18 सालों से चुनाव आयोग यह मांग कर रहा है कि उसे इस बारीक जानकारी को छिपाने (यानी इस सुविधा को बंद करने) वाले उपकरण यानी 'टोटलाइजर' का इस्तेमाल करने का विकल्प दिया जाए। बता दें कि मतगणना के दिन हर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का कंट्रोल यूनिट एक-एक करके खोला जाता है और उसके नतीजों को उस पोलिंग स्टेशन के नाम के साथ दर्ज किया जाता है जहाँ से वह मशीन आई है। जब तक आखिरी मशीन के नतीजे पढ़े जाते हैं, तब तक उम्मीदवार को न सि...