बांदा, जुलाई 23 -- बांदा। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट- सत्यवीर सिंह की अदालत ने 18 साल पुराने तिंदवारी थाना क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सबूतों के अभाव और बयानों में गंभीर विरोधाभास के चलते आरोपित ट्रक चालक कुलदीप को आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने टिप्पणी कहा कि मुकदमा 18 वर्ष से अधिक पुराना है और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, किसी भी आरोपी को परेशान करने के लिए जानबूझकर देरी करना गंभीरता से लिया जाना चाहिए। 'शीघ्र न्याय पाना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। अभियोजन के अनुसार 29 सितंबर 2008 की रात 12 बजे मोहम्मद रूमी भाइयों अब्दुल हफीज सादी, अब्दुर्रहमान जामी और मां आकुलुन्निशा के साथ एक ट्रक में बैठकर हथौरा मदरसा से घर सुल्तानपुर जा रहे थे। रास्ते में ट्रक गर्म होने के कारण ड्राइवर ने जसईप...