आगरा, दिसम्बर 26 -- ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने के मामले में आरोपित अमित जयंतीलाल निवासी अहमदाबाद को राहत नहीं मिली है। अदालत ने आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अभियोजन की ओर से डीजीसी राधाकृष्ण गुप्ता व एडीजीसी देवी सिंह सोलंकी ने जमानत का विरोध किया। एक बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर ने थाना साइबर क्राइम में केस दर्ज कराया था। बताया था कि उनके व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आया था। प्रॉफिट के आश्वासन पर उन्होंने सहमति दे दी। अच्छे मुनाफा के लालच में उन्होंने कई बार में 18 लाख रुपये जमा कर दिए। ठगों ने 52 लाख की और मांग की न देने पर ग्रुप से हटा दिया। तब ठगी होने की जानकारी हुई।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...