हापुड़, मई 31 -- 18 माह में धन दोगुना करने का लालच देकर की गई करोड़ों रुपये की ठगी के मामले में न्यायालय एसीजेएम ने एक महिला समेत पांच अभियुक्तों को सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्तों को 5-5 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक अभियुक्त को 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। बुलंदशहर जनपद के ग्राम सुलैला निवासी अमरपाल ने गढ़मुक्तेश्वर की एक अदालत में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया था कि वह अध्यापक पद से रिटायर है । ग्राम चांदनेर थाना बहादुरगढ निवासी अशोक अपने भाई धर्मपाल के साथ मिलकर निफ्टेक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक फर्जी कंपनी बना रखी थी और क्षेत्र की जनता को धोखा देकर अपने पास जनता का धन ठगते थे । यह भी पढ़ें- चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर सहित सात पर जालसाजी का मुकदमा पीड़ित से धर्मपाल की मुलाकत हुई और उसने कहा क...