एटा, सितम्बर 2 -- खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने अगस्त में 18 वादों में अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) न्यायालय ने सम्यक विचारोपरांत 12 लाख 30 हजार रुपये का अर्थदंड आरोपित किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गये सैंपल में मिलावट की पुष्टि की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) न्यायालय में वाद दायर किए गए। सहायक आयुक्त (खाद्य)-द्वितीय डॉ. चमन लाल ने बताया कि न्यायालय से जयपाल सिंह पुत्र महाराज सिंह पर छेना मिठाई के लिए 25 हजार, रामनरेश पुत्र तेज सिंह पर मिश्रित दूध के लिए 25 हजार, चन्द्रवीर सिंह पुत्र अमर सिंह पर अज्ञात रसायन के लिए 50 हजार, विमल कुमार पुत्र रामवीर सिंह पर मिश्रित दूध के लिए 25 हजार, अनूप मिश्रा प...