बागपत, जुलाई 11 -- खेकड़ा। कस्बे में श्रम विभाग की टीम ने शुक्रवार को अभियान चलाकर विभिन्न प्रतिष्ठानों पर काम कर रहे बाल श्रमिकों को कार्य से पृथक कराया। प्रतिष्ठान मालिको को कडी चेतावनी दी गई। सहायक श्रम आयुक्त एमएल पाल ने बताया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य कराने पर बीस से पचास हजार तक अर्थदंड और दो वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। टीम में श्रम प्रवर्तन अधिकारी प्रदीप कुमार, एंटी ह्यूमन टीम से संजीव कुमार, सब इंस्पेक्टर सरिता, जस्ट राइट संस्था से गजेंद्र सिंह आदि शामिल रहे।

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