मधुबनी, सितम्बर 16 -- झंझारपुर,निज प्रतिनिधि। करीब 16 साल पहले हुए मारपीट के मामले में झंझारपुर व्यवहार न्यायालय ने बुधवार को फैसला सुनाया। यह भी पढ़ें- Ranchi News: जमीन विवाद में तीन दोषी, चेतावनी देकर छोड़ामामले का विवरण जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय अनिल कुमार राम की अदालत ने लौकही थाना कांड संख्या 38/2010 के अभियुक्त देव नारायण मंडल को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत दोषी करार देते हुए 3 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मामला लौकही थाना क्षेत्र के करियौत गांव से जुड़ा है। टिमाई साह ने 27 मई 2010 को प्राथमिकी दर्ज कराते हुए देव नारायण मंडल पर लाठी-डंडे और छुरा से मारपीट करने का आरोप लगाया था। मामले...