गोरखपुर, मार्च 13 -- गोरखपुर। मुख्य संवाददाता गोरखपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भी बहुमंजिला अपार्टमेंट बन सकेंगे। ग्रुप हाउसिंग के लिए 2000 वर्ग मीटर की अनिवार्यता घटाकर 1500 वर्ग मीटर कर दी गई है। इसके अलावा आवासीय क्षेत्र में 25 एकड़ और कृषि क्षेत्र में सिर्फ 50 एकड़ पर टाउनशिप निर्माण की स्वीकृति मिल जाएगी।उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 के तहत हुए इस बदलाव पर जीडीए ने अमल शुरू कर दिया है। यही नहीं, पहले प्रति हेक्टेयर में सिर्फ 750 लोगों को आवास की सुविधा थी, लेकिन अब फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) बढ़ने से यह संख्या भी बढ़ जाएगी। नई नियमावली में ग्रुप हाउसिंग के लिए न्यूनतम प्लाट साइज नॉन-बिल्टअप एरिया 1500 वर्ग मीटर और बिल्टअप में 1000 वर्ग मीटर तय किया गया है। सड़क की चौड़ाई 12 मीटर या उसस...
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