गोरखपुर, अप्रैल 2 -- गोरखपुर, निज संवाददाता परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों के लिए अहम निर्देश जारी किया है। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अब सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।संभागीय परिवहन अधिकारी नरेश कुमार वर्मा ने बताया कि 15 अप्रैल से बिना एचएसआरपी लगे वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) जारी नहीं किया जाएगा। इस संबंध में वाहन पीयूसीसी पोर्टल पर तकनीकी व्यवस्था लागू कर दी गई है। सभी प्रदूषण जांच केंद्रों को निर्देशित किया गया है कि वे बिना एचएसआरपी वाले किसी भी वाहन का पीयूसीसी न बनाएं। साथ ही केंद्रों पर सूचना पट्ट लगाकर आमजन को इसकी जानकारी देने को कहा गया है।

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