15 साल बाद गैंगस्टर के आठ दोषियों को चार-चार साल की सजा
संभल, जुलाई 31 -- संभल पुलिस की प्रभावी पैरवी का गुरुवार को बड़ा परिणाम सामने आया है। गैंगस्टर एक्ट के वर्ष 2011 के एक मामले में अदालत ने आठ आरोपियों को दोषी ठहराते हुए चार-चार वर्ष के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की मजबूत पैरवी के चलते रामदास, नेकराम, सौदान, डालचंद, राजवीर, वीरपाल, दिनेश और प्रमोद निवासी औरंगाबाद, थाना धनारी को न्यायालय गैंगस्टर एक्ट कोर्ट, बदायूं ने दोषसिद्ध कर दंडित किया। सभी आरोपियों के खिलाफ वर्ष 2011 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। यह भी पढ़ें- गैंगस्टर एक्ट में आठ दोषियों को चार-चार साल की सजा इस मामले में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने में विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) दिलीप कुमार, कोर्ट...
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