लखीमपुरखीरी, मार्च 26 -- स्कूल वाहनों के संचालन में मानकों पर किसी तरह का समझौता नहीं होगा। परिवहन विभाग लगातार स्कूल वाहनों की जांच कर रहा है। 15 साल पुराने 48 स्कूल वाहनों की आरसी निलंबित कर दी गई है। स्कूल वाहन में 15 साल तक ही वाहनों का प्रयोग हो सकता है। इसके बाद इन वाहनों का पंजीकरण बदलवाना होगा। एआरटीओ ने बताया कि अगर यह वाहन अब संचालित होते मिले तो स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एआरटीओ शांति भूषण पांडेय ने बताया कि जिले के 48 स्कूली वाहनों की 15 वर्ष आयु पूर्ण हो चुकी है, जो अब संचालित नहीं होने दिए जाएंगे। इन वाहनों की फिटनेस व परमिट समाप्त हो चुकी। बच्चों की सुरक्षा को लेकर इन वाहनों को स्कूल वाहन के रूप में संचालित करना बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। उन्होंने बताया कि वाहन स्वामियों को नोटिस भी जारी की गई थी कि समय रहते व...
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