रांची, जुलाई 28 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग के 15 वर्ष पुराने खनन वसूली मामले में एक किसान को अपील दायर करने का अंतिम अवसर दिया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने लंबित याचिका का निष्पादन करते हुए कहा कि यदि याचिकाकर्ता एक माह के भीतर अपील दायर करता है, तो अपीलीय प्राधिकारी विलंब के आधार पर उसे खारिज किए बिना गुण-दोष के आधार पर सुनवाई करेगा। गेंदो महतो ने वर्ष 2010 में प्रमाणपत्र पदाधिकारी (खनन) द्वारा पारित वसूली आदेश और उसके पुनर्विचार आवेदन की अस्वीकृति को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि संबंधित आदेश के विरुद्ध वैधानिक अपील का प्रभावी उपाय उपलब्ध था, जिसका उपयोग नहीं किया गया। यह भी पढ़ें- 20 लाख के भुगतान और समझौते के बाद हाईकोर्ट ने सजा की रद्द रिकॉर्ड से यह भी स्पष्ट है कि याचि...