गुड़गांव, अगस्त 18 -- गुरुग्राम, गौरव चौधरी। साइबर क्राइम ईस्ट थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के जरिए 15 लाख रुपये ठगी के मामले में बैंक खाता मुहैया करवाने के आरोप में गिरफ्तार योगेंद्र शर्मा को अदालत से बड़ा झटका लगा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश डॉ. गगन गीत कौर की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने माना कि आरोपी के खाते का इस्तेमाल साइबर ठगी की रकम खपाने के लिए किया गया है और उसके खिलाफ मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत नहीं दी जा सकती। व्हाट्सऐप प्रोफाइल पर मालिक की फोटो लगाकर की ठगी यह भी पढ़ें- डिजिटल अरेस्ट: जानिए देशभर में चर्चा में आई इस ठगी के जाल कोमामले की शुरुआत मामले की शुरुआत अंश ट्रांसपोर्ट कंपनी के कैशियर दीपक ने पुलिस को शिकायत दी। शिकायतकर्ता के अनुसार, उनके कंपनी मालिक संजय यादव लद्दाख...