वाराणसी, मई 4 -- वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। गृहकर और सीवरकर में 15 मई से 15 जुलाई तक 10 फीसदी की छूट दी जाएगी। यदि कर राशि ऑनलाइन जमा करते हैं तो यह छूट 12 प्रतिशत मिलेगी। वहीं लाइसेंस शुल्क में व्यापारियों को 10 प्रतिशत की राहत दी गई है। सोमवार को नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया।

नगर निगम की बैठक नगर निगम मुख्यालय में करीब तीन घंटे चली बैठक में पंचक्रोशी मार्ग पर सड़क मरम्मत, पेयजल और सीवर ओवरफ्लो जैसी बुनियादी सुविधाओं के संबंध में निर्णय लिये गये। महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में दृष्टिहीन और 80 प्रतिशत दिव्यांग भवन स्वामियों के लिए गृह, जल और सीवर कर में पूरी तरह छूट का निर्णय लिया है। इसके लिए संबंधित भवनस्वामी को दिव्यांगता प्रमाण पत्र निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। जिन भवन स्वामियों ...