15 दिनों में फायर सेफ्टी नहीं लगाने वाले होटल, रेस्टोरेंट और अस्पताल होंगे सील
पूर्णिया, जून 5 -- बनमनखी, संवाद सूत्र। अनुमंडल क्षेत्र के होटल, रेस्टोरेंट और निजी अस्पतालों को 15 दिनों के भीतर अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए फायर सेफ्टी उपकरण लगाने तथा अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित अवधि के भीतर निर्देशों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों को सील कर बंद कर दिया जाएगा। मुख्यालय से निर्देश मिलने के बाद बनमनखी अनुमंडल अग्निशमन विभाग ने इस दिशा में कार्रवाई तेज कर दी है। शुक्रवार को फायर ऑफिसर सह सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी सूरी चौहान के नेतृत्व में अग्निशमन विभाग की टीम ने बिजली विभाग के कनीय अभियंता के साथ शहर के विभिन्न निजी अस्पतालों, होटलों और रेस्टोरेंटों का निरीक्षण किया। यह भी पढ़ें- फायर सेफ्टी टैंक में पानी न मिलने पर एनओसी निरस्त जांच के ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.