पूर्णिया, दिसम्बर 26 -- पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। राज्य में भूमि राजस्व से जुड़े मामलों में लंबे समय से चली आ रही देरी को समाप्त करने के उद्देश्य से सरकार ने एक अहम और जनहितकारी आदेश जारी किया है। अब ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटियों के परिमार्जन (संशोधन) के लिए स्पष्ट समय सीमा तय कर दी गई है। नए आदेश के तहत यदि किसी आवेदक द्वारा परिमार्जन प्लस एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, तो 15 दिनों के भीतर संबंधित ऑनलाइन जमाबंदी में सुधार करना अनिवार्य होगा। इस निर्णय से महीनों तक आवेदन लंबित रहने की समस्या से आम नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद है। अब तक राज्य में भूमि राजस्व से संबंधित परिमार्जन मामलों के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं थी। इसके कारण आवेदन हल्का कर्मचारी और अंचलाधिकारी (सीओ) के लॉगिन में महीनों तक पेंडिंग पड़े...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.