कटिहार, जनवरी 28 -- कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों की लगातार अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा कार्यालय, कटिहार ने सख्त रुख अपनाया है। जिले के 144 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों द्वारा ज्ञानदीप पोर्टल पर प्रवेश क्षमता एवं विद्यालय की मूल जानकारी अब तक अद्यतन नहीं किए जाने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अंतिम चेतावनी जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि 24 घंटे के भीतर आदेश का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित विद्यालयों की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी राहुल चन्द्र चौधरी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(सी) के अंतर्गत कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का नामांकन ज्ञानदीप पोर्...