गोरखपुर, जून 9 -- गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों को राहत देते हुए प्रदेश सरकार ने 14वें एवं 15वें केंद्रीय वित्त आयोग के तहत मिले फंड को खर्च करने के लिए एक वर्ष का अतिरिक्त समय दिया है। शासन ने की इन निधियों को 31 मार्च, 2027 तक खर्च किया जा सकता है।नगर विकास विभाग के उप सचिव की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि निकायों के बैंक खातों में उपलब्ध अवशेष धनराशि और उस पर अर्जित ब्याज का उपयोग केवल केंद्रीय वित्त आयोग की गाइडलाइन के अनुरूप अनुमन्य विकास कार्यों पर ही किया जाएगा। साथ ही निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) स्थानीय निकाय निदेशालय को 31 मार्च 2027 तक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। नगर निगम के मुख्य अभियंता अमित शर्मा ने बताया कि शासनादेश के बाद फंड को खर्च करने की अनुमति से...