हरदोई, फरवरी 12 -- हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश मनमोहन सिंह ने एक फैसले में एक बालिका के साथ रेप करने के मामले में आरोपी को जुर्म साबित होने पर 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि थाना बिलग्राम क्षेत्र के शेरपुर जरौली निवासी जीशान ने तीन अप्रैल 2016 को एक 13 वर्षीय बालिका को जो की दुकान पर जा रही थी, जिसको बहला फुसलाकर उसे भगा ले गया और रिश्तेदारी में रखकर उसके साथ रेप किया। इस मामले के रिपोर्ट बालिका की माता ने दर्ज कराई थी। सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों को सुनकर आरोपी पर जुर्म साबित पाया और उसे 10 साल की कड़ी कैद और 20000 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जिसकी धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को दिलाए जाने का आदेश दिया गया है।

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