बागेश्वर, अगस्त 20 -- देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 12 सितंबर को जिला न्यायालय बागेश्वर समेत बाह्य न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के तहत होने वाली लोक अदालत में विभिन्न मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय वाद, धन लेन-देन, श्रम एवं नियोजन विवाद, पति-पत्नी से संबंधित मामले, किरायेदारी, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना मुआवजा, बिजली-पानी के बिल, भूमि अधिग्रहण और राजस्व संबंधी मामलों का निस्तारण होगा। इसके अलावा उपभोक्ता फोरम के लंबित वाद, धन वसूली, मोटर दुर्घटना, मोटर वाहन चालान और धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित मामले भी रखे जाएंगे। यह भी पढ़ें- 12 सितंबर को लगेगी लोक अदालत बैंकों के प्री-लि...