अलीगढ़, अगस्त 8 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। जिला न्यायालय परिसर समेत सभी तहसील स्तरीय न्यायालयों में 12 सितंबर को तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव साक्षी गर्ग ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों व विभागों में लंबित विभिन्न प्रकृति के मामलों जैसे फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआई एक्ट, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम व जलकर से संबंधित वाद, पारिवारिक व वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन वाद, सेवा संबंधित वाद व अन्य वादों का भी निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जाना है। उन्होंने सभी वादकारियों से अपील की है कि वह अपने वादों का त्वरित निस्तारण कराने के लिए संबंधित न्यायालय व विभाग में संपर्क कर लाभ उठाएं। यह भी पढ़ें- Ranchi News: राष्ट्रीय लोक अदालत ...