बांदा, जुलाई 31 -- बांदा। संवाददाता 12 वर्ष पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश गैगेस्टर एक्ट श्रीपाल सिंह की अदालत ने तीन दोषियों को 3-3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने साथ ही 6-6 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की अदायगी ना करने पर 2-2 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की जानकारी विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि कोतवाली नगर में तत्कालीन एसओ विवेकानंद तिवारी ने 2014 मे दोषी राहुल पुत्र रघुनाथ सोनी निवासी मो. स्वराज कालोनी बांदा व धरमपाल सिंह पुत्र रामचरन उर्फ राम भरोसे निवासी खैर थाना सिसोलर एवं अश्वनी सोनी पुत्र जगरूप सोनी निवासी टिकरी थाना मौदहा के विरूद्व सन् 2014 में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कराया था। तीनों का एक संगठित गिरोह था। जो संगठित रूप से अपराध कर अपने आर्थिक एवं भौति...