12 साल पुराने मामले में सेवानिवृत्त अभियंता को हाईकोर्ट से राहत
रांची, अगस्त 17 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने 2004-05 के सड़क निर्माण से जुड़े मामले में 11 साल पुरानी विभागीय सजा को रद्द कर दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सेवानिवृत्त सहायक अभियंता सुरेंद्र प्रसाद की दो रिट याचिकाओं को मंजूर करते हुए 2015 में वेतन घटाने और सरकारी राशि की वसूली के आदेश को निरस्त कर दिया। विभाग को 12 सप्ताह में सभी परिणामी लाभ देने का निर्देश दिया गया। मामला बानो पीडब्ल्यूडी रोड से पाबुरा-निमतुर-पांगुर पथ के निर्माण में बिटुमिन खरीद से जुड़े 12 कथित फर्जी बिलों का था। सीबीआई जांच के बाद सुरेंद्र प्रसाद के खिलाफ आपराधिक और विभागीय कार्रवाई हुई थी। विभाग ने आरोप लगाया था कि उन्होंने फर्जी बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर कर ठेकेदार को भुगतान में मदद की। 2015 में विभाग ने उनका वेतन पद के न्यूनतम वेतनमान तक घटाने और स...
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