विकासनगर, जुलाई 8 -- हरीश कंडारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नंदन सिंह की अदालत ने वर्ष 2014 के एनडीपीएस मामले में आरोपी ब्रह्म सिंह को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता नरेश बहुगुणा ने बताया कि एक मार्च 2014 को सहसपुर पुलिस ने हिमगिरि यूनिवर्सिटी के सामने चेकिंग के दौरान ब्रह्म सिंह को गिरफ्तार किया था। उसके बैग से एक किलो 15 ग्राम चरस बरामद हुई थी। मामले में सहसपुर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने पुलिस अधिकारियों, विवेचक और फॉरेंसिक विशेषज्ञ सहित छह गवाह पेश किए। फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की रिपोर्ट में ...