नैनीताल, दिसम्बर 12 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सरोवरनगरी में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी ठेकेदार उस्मान खान के घर पर बुलडोजर चलाने के मामले में मानवीय आधार पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने यह रोक फिलहाल सर्दी के मौसम को देखते हुए लगाई है। आरोपी की पत्नी हुस्त बेगम की ओर से इस मामले में एक याचिका दायर कर कहा गया था कि उसका पति जेल में बंद है और जिला विकास प्राधिकरण (डीडीए) की ओर से तीन दिन के अंदर घर खाली करने के आदेश दिए गए हैं, ताकि डीडीए उसके घर को तोड़ सके। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि उसी इलाके में कई और मकान भी गैर-कानूनी तरीके से बने हुए हैं और सवाल उठाया कि सिर्फ उस्मान के घर को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है और दूसरों को ऐसे नोटिस क्यों नहीं दिए गए। दूसरी ओर डीडीए की ओर से अदालत को बताया गया कि अतिक्रमण के खि...