बोकारो, मार्च 30 -- बोकारो, प्रतिनिधि। पोक्सो स्पेशल देवेश कुमार त्रिपाठी के अदालत ने सोमवार को हरला थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय बच्ची से हुए सामूहिक दुष्कर्म में दोषी सुनील यादव व बच्चामुनी यादव को आजीवन कारावास का सजा सुनाया है, साथ ही दस दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सरकार की ओर से कोर्ट में अभियोजन का पक्ष रखने वाले विशेष लोक अभियोजक रविशंकर चौधरी ने ये जानकारी दी है। कहा कि घटना वर्ष 2023 के अगस्त माह में शुरू हुई, जब पीड़ित बच्ची व उसके आठ वर्षीय भाई को पड़ोसियों के भरोसे छोड़कर माता पिता पैतृक निवास स्थान किसी घरेलू काम से चले गए थे। इस बीच एक दिन दोपहर के वक्त पीड़िता भाई को ढूंढती दोषी सुनील यादव के घर पहुंची, जहां पीड़िता के साथ जबरदस्ती हैवानियत की गई। चीखने चिल्लाने पर पिता व भाई को जान से मार देने का भय दिखाकर पीड़िता ...