नई दिल्ली, जून 26 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आयातित दवाओं को लेकर मानकों में बदलाव का फैसला किया है। अब उन्हीं दवाओं को आयात किया जा सकेगा जिनकी शेल्फ लाइफ देश में प्रवेश करते समय कम से कम 12 महीने बची होगी। मंत्रालय ने इसके लिए नया मसौदा जारी किया है तथा विभिन्न पक्षों से सुझाव भी मांगे हैं। मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा कि दवा नियम 1945 के नियम 31 में बदलाव किया जा रहा है। इसमें आयातित दवाओं के इस्तेमाल को तर्क संगत बनाने के लिए नई व्यवस्था की जा रही है। इससे आयातित दवाओं को देश में वितरण और बिक्री के लिए पर्याप्त समय मिलेगा तथा वे जल्दी एक्सपायर नहीं होंगी。 यह भी पढ़ें- टीके और कैंसर की दवा पर क्यूआर कोर्ड लगाना अनिवार्यनए मानकों की आवश्यकता मंत्रालय के अनुसार मौजूदा सम...