उरई, मई 16 -- उरई। संवाददाता कोंच कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2015 में घर में घुसकर वृद्ध महिला पर फावड़े से जानलेवा हमला करने और नकदी व बैंक पासबुक चोरी करने के आरोपी को जालौन कर जिला एवं अपर सत्र न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश सतीश चंद्र द्विवेदी की अदालत ने आरोपी मुवीन निवासी नया पटेलनगर, कोंच को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजाई साथ ही 4 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया हैं।अपर शासकीय अधिवक्ता हृदेश पांडेय के अनुसार नया पटेलनगर निवासी अनिल कुमार ने कोतवाली कोंच में तहरीर देकर बताया था कि 15 फरवरी 2015 की रात उसकी मां कुंवरबाई अपने कोंच नगर में बने मकान में अकेली थीं। यह भी पढ़ें- महिला को चेतावनी देकर किया गया रिहा रात करीब आठ बजे वह घर की कुंडी लगाकर खेतों की ओर गई थी। जब वह वापस लौटीं तो उन्होंने घर के अंदर मोहल्ले का ही रहने वाला मुवीन को ख...