उरई, जून 1 -- उरई। संवाददाता शहर कोतवाली क्षेत्र में अवैध तमंचा और कारतूस रखने के करीब 11 वर्ष पुराने मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने बबलू उर्फ बली मोहम्मद को एक वर्ष दो माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।अभियोजन अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि वर्ष 2016 में कोतवाली पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान कालपी रोड स्थित इंद्र स्टेडियम के सामने एक युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम बबलू उर्फ बली मोहम्मद निवासी पटेल नगर बताया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। ...