11 साल चला मुकदमा, हुआ आठ सौ रुपये जुर्माना
कानपुर, अगस्त 25 -- कानपुर देहात। मंगलपुर थाने में 25मई2015 को मंगलपुर थाने में दर्ज फारेस्ट एक्ट के मुकदमें में 11 साल तक चली सुनवाई के बाद एसीजेएम द्वितीय ने आरोपित शंकरगंज झींझक निवासी शफीक पुत्र इस्माइल अली को दोषी सिद्ध होने पर उसे अदालत उठने तक की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर आठ सौ रुपये जुर्माना किया। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसको दो दिन के अतिरिक्त कारावास का भी आदेश हुआ। यह भी पढ़ें- Kausambi News: मारपीट व जानलेवा धमकी के छह दोषियों पर जुर्माना
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.