उन्नाव, अगस्त 1 -- उन्नाव। 11 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में न्यायाधीश ने दोषी को 14 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 11 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिसे अदा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरक्त सजा भुगतनी होगी। पीड़िता को छह साल बाद न्याय मिला। अभियोजक चंद्रिका प्रसाद बाजपेई ने बताया कि बांगरमऊ क्षेत्र की 11 वर्षीय बच्ची के साथ घूरा टोला कस्बा निवासी मोबीन पुत्र बाबू शाह ने 28 अक्तूबर 2019 को दुष्कर्म किया, जिसकी शिकायत परिवार की महिला ने 30 अक्तूबर को बांगरमऊ कोतवाली में दर्ज कराई। कोतवाली पुलिस ने पीड़िता के मेडिकल और बयान के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर पांच नवंबर को जेल भेजा। यह भी पढ़ें- 11 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को 14 साल की सजा विवेचक निरीक्षक श्याम कुमार पाल ने चार फरवरी 2020 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल क...