मुजफ्फरपुर, मई 27 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। अहियापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में सब्जी लाने चौक पर जा रही 11 वर्षीया बालिका को बाइक पर बैठाकर छेड़खानी करने में दो युवकों को दोषी करार दिया गया है। दोषियों में उसके गांव के बिरजू सहनी व सिगन सहनी शामिल हैं। सेशन ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने बुधवार को दोनों को दोषी ठहराया। सजा के बिंदू पर आठ जून को सुनवाई होगी। इसके बाद विशेष कोर्ट दोनों को सजा सुनाएगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो नरेंद्र कुमार ने सात गवाहों को पेश किया। कोर्ट में परिवाद पर एफआईआर यह भी पढ़ें- 11 वर्षीया बालिका से छेड़खानी में दो युवक दोषीबालिका की मां का परिवाद बालिका की मां ने 20 जुलाई 2022 को विशेष पॉक्सो कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। इसमें कहा था कि 17 जुलाई 20...