बरेली, अप्रैल 26 -- जिले में शांति व्यवस्था बिगाड़ने और दंगा भड़काने के 11 मुकदमों में वांछित मोहम्मद साजिद उर्फ साजिद सकलैनी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने उसकी मुकदमे खारिज करने की याचिका और अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके विरुद्ध उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई लेकिन वहां से भी उसे कोई राहत न देते हुए अर्जी खारिज कर दी है। बता दें कि 26 सितंबर 2025 को हुए बवाल को लेकर शहर के पांच थानों में दस मुकदमे दर्ज कराए गए थे। इन मुकदमों में मौलाना तौकीर रजा, आईएमसी के महानगर अध्यक्ष एवं पार्षद अनीस सकलैनी, फैजुल नवी और मोईन समेत 80 से ज्यादा उपद्रवी जेल भेजे गए थे। इन दस मुकदमों में चकमहमूद निवासी साजिद सकलैनी का नाम भी आया था लेकिन वह फरार हो गया और पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। इस पर उसके खिलाफ 15 हजार रुपये का...