विशेष संवाददाता, अगस्त 22 -- झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षा रद्द करने के सरकार की अधिसूचना पर भी शुक्रवार को रोक लगा दी। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सरकार को इस मामले में सात सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने राज्य सरकार को अपने जवाबी शपथपत्र में यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि सीआईडी की जांच में ऐसा क्या तथ्य सामने आया, जिसके आधार पर इतने बड़े पैमाने पर विज्ञापनों को रद्द करने का निर्णय लिया गया। इतनी बड़ी कार्रवाई की जरूरत क्यों पड़ी और इसके पीछे क्या ठोस कारण रहे। गुरुवार को हाईकोर्ट ने 11वीं से 13वीं जेपीएससी और फूड सेफ्टी अफसर की नियुक्ति के विज्ञापन को रद्द करने के आदेश पर भी रोक लगाई थी। सुभाष मुर्मू व अन्य, आशीष अक्षत एवं अन्य, रवि कुमार हांसदा एवं अन्य और आकांक्षा मिंज और अन्य की ओर ...