गुमला, अप्रैल 18 -- गुमला प्रतिनिधि सिविल कोर्ट के पीडीजे ध्रुव चंद्र मिश्रा की अदालत ने घाघरा थाना क्षेत्र में कार से अवैध गांजा बरामदगी मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने रोहतास जिले के संझौली थाना क्षेत्र के तिलई निवासी अंकित कुमार पांडे और जौनपुर जिले के सुरेरी थाना अंतर्गत भानपुर निवासी राज सिंह को दोषी पाया है। दोनों की सजा पर अंतिम फैसला 22 अप्रैल को सुनाया जाएगा। सात जून 2024 को अपराह्न करीब तीन बजे घाघरा थाना क्षेत्र के चांदनी चौक पर पुलिस द्वारा एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान गुमला की ओर से बिना नंबर प्लेट की एक संदिग्ध कार आती दिखी। यह भी पढ़ें- आरोपी को दस वर्ष की कठोर कारावास की सजा पुलिस ने वाहन को रोकने का प्रयास किया,लेकिन चालक ने चकमा देकर नेतरहाट रोड की ओर भागने की कोशिश की।पुलिस न...