10 सितंबर तक किसान करा लें फसल का बीमा, नहीं तो योजना का नहीं मिलेगा लाभ
हापुड़, सितम्बर 1 -- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2026 में जनपद के किसानों को अपनी फसल का बीमा कराने के लिए कृषि विभाग ने अपील की है। ऋणी किसान अपनी फसल का बीमा 10 सितंबर 2026 तक अनिवार्य रूप से करा लें। उप कृषि निदेशक योगेंद्र कुमार ने बताया कि खरीफ 2026 में अधिसूचित फसल का प्रति हेक्टेयर प्रीमियम 1714 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि बीमित राशि 85,700 रुपये प्रति हेक्टेयर है। उन्होंने कहा कि जिन ऋणी किसानों को अपनी फसल का बीमा कराना है, वे निर्धारित अंतिम तिथि तक संबंधित बैंक शाखा में जाकर अनिवार्य रूप से फसल बीमा करा लें। विभाग ने किसानों से अपील की है कि फसल को प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य कारणों से होने वाले नुकसान से बचाव के लिए समय रहते बीमा कराया जाए, ताकि नुकसान होने की स्थिति में योजना के तहत सहायता प्राप्त हो सके।उन्हों...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.